New Delhi: मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ जहां सभी पार्टियों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ एमपी के धर्मस्व विभाग के एक आदेश ने पूरे राज्य में विवाद खड़ा कर दिया है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने सतना जिले के प्रसिद्ध मैहर माता मंदिर में काम कर रहे सभी मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया है। इसी विभाग ने शहर में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सतना कलेक्टर को पत्र भी भेजा है।
मध्य प्रदेश: मैहर माता मंदिर में काम करने वाले मुसलमान कर्मचारियों को हटाने का आदेश
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अगर शहर में ये आदेश पारित हो जाता है तो मां शारदा मंदिर में साल 1988 से काम कर रहे दो मुस्लिम कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। बता दें कि वर्तमान में शारदा मंदिर प्रबंध समिति में दो मुस्लिम कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का नाम आबिद हुसैन, अयूब खान है। आबिद हुसैन समिति में विधिक सलाहकार की भूमिका में हैं तो वहीं दूसरे कर्मचारी अयूब खान जल व्यवस्था संभाल रहे हैं।मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति के अधीक्षक नंदकिशोर पटेल के अनुसार ये कर्मचारी अभी भी बाहरी काम करते हैं।
वहीं दशकों से यहां काम करे रहे मुस्लिम कर्मचारियों का कहना है कि 35 साल की सेवा के बाद ऐसा कुछ होगा इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी।उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगा था कि सरकार इस तरह से एक झटके में उन्हें बाहर कर देगी।
मध्य प्रदेश के मैहर माता मंदिर से हटाए जाएँगे मुस्लिम कर्मचारी: धर्मस्व विभाग का आदेश, मांस और शराब की बिक्री पर भी लगेगी रोक#MaaShardaTemple #Maihar #MuslimEmployee #MeatBanhttps://t.co/CV2sW7L8tC
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नियुक्ति को लेकर क्या कहता है संविधान?
संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि “राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा”।इसके अलावा अनुच्छेद 15 राज्य को केवल धर्म के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।अनुच्छेद 16 भी, भारतीय नागरिकों को राज्य के तहत रोजगार के मामलों में धर्म के आधार पर भेदभाव से बचाता है।अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता के प्रावधान किये गए हैं।
अनुच्छेद 16 (1) में कहा गया है, “राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।”
Satna: 'मैहर माता मंदिर से हटाए जाएं मुस्लिम कर्मचारी', धर्मस्व विभाग ने कलेक्टर को दिया आदेश https://t.co/pEqSd7r5Ga
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अनुच्छेद 16 (2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता न होगी और न विभेद किया जाएगा।